1 तारीख से डिजिटल मोड से भुगतान करना जरूरी, नहीं तो लगेगा 5000/प्रतिदिन जुर्माना | It is necessary to make payment in digital mode from 1st date, otherwise it will be charged 5000 / day

1 तारीख से डिजिटल मोड से भुगतान करना जरूरी, नहीं तो लगेगा 5000/प्रतिदिन जुर्माना

1 तारीख से डिजिटल मोड से भुगतान करना जरूरी, नहीं तो लगेगा 5000/प्रतिदिन जुर्माना

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:09 PM IST
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Published Date: January 1, 2020 7:31 am IST

नई दिल्ली। नए साल 2020 में अब आपको सभी भुगतान डिजिटल माध्यमों से करना होगा। एक फरवरी, 2020 से सभी तरह के कारोबारियों पर नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत डिजिटल माध्यमों से पेमेंट न स्वीकारने पर उनको पांच हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। हालांकि यह नियम फिलहाल 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों पर लागू होगा।

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रूपे कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम एप सहित अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से पेमेंट को ही स्वीकार किया जाएगा। मंत्रालय की तरफ से जिन पेमेंट मोड का सुझाव दिया गया है, वे हैं रूपे पॉवर्ड डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड। इस नोटिफिकेशन में भीम यूपीआई और क्विक रिस्पॉन्स कोड को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जा गया है। डिफॉल्ट करने पर प्रतिदिन 5000 रुपये लगेगा जुर्माना।

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कंपनियों को जरूरी तैयारी करने के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है। नियम 2020 के पहले दिन से ही लागू होना है, लेकिन एक महीने बाद यानी एक फरवरी से इस नियम की अवहेलना करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रावधान आयकर नियम, 2019 के तहत बनाया गया है। इसका लक्ष्य है डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना और एनपीसीआई के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को सपोर्ट करना।

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