लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानृवित्त करने का आदेश जारी किया है। बताया गया गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को सिविल सेवक के तौर पर जनता के हित में कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया, जिसके बाद उन्हें समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया।
बता दें कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के अफसर हैं। सिविल सर्वेंट के तौर पर अपने कार्यकाल में उनका विवादों से नाता रहा है। यूपी की पूर्ववर्ती खिलेश सरकार में मुलायम सिंह से विवाद का ऑडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
आईपीएस ठाकुर के खिलाफ आरोप था कि 16 नवम्बर 1993 को आईपीएस की सेवा प्रारंभ करते समय अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 1993 से 1999 तक का वर्षवार संपत्ति विवरण शासन को एकमुश्त दिया।
Read More: Gold Price today: आज फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी भी टूटी, यहां जानिए आज के दाम
PM Modi Visit: आज से 21 नवंबर तक इन तीन…
3 hours ago