रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम में सीमाओं को सील करने का निर्देश जारी किया है। जिसकी अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान शहर के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद होंगे। बस, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा सहित सभी तरह के परिवहन पर भी रोक लगाई गई है।
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जिला प्रशासन ने उद्योग इकाइयों फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों पर खुले रखने की अनुमति दी है, वहीं रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी जैसी अति आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है।
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हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस और बैंक में केवल ई-पास और लिमिटेड लोगों को ही एंट्री देनी होगी। कोरोना संक्रमण रोकने जारी किए गए इस आदेश में यह भी कहा गया है कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम के लोगों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही वे बाहर निकल सकते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें अपना पहचान पत्र रखना होगा।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए रायपुर और बिरगांव में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
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मंत्री मंडल की बैठक के बाद रायपुर जिला प्रशासन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं बिलासपुर और कांकेर में भी लॉकडाउन लगना तय माना जा रहा है।
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बता दें रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने शनिवार को आपात बैठक बुलाकर टोटल लॉकडाउन को लेकर आला अफसरों से चर्चा की थी। वहीं शनिवार शाम 4 बजे सीएम भूपेश बघेल ने भी लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर रायशुमारी की थी।
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इस बैठक में सभी कलेक्टर्स को फ्री हैंड दे दिया गया है। वे अपने जिलों मेंं कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की सूचना उन्हें तीन दिन पहले सरकार को देनी होगी।