नई दिल्ली: दीवाली के अवसर पर केंद्र सरकार ने चीनी पटाखों को लेकर जरूरी निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार दीवाली पर अगर कोई भी व्यक्ति चाइनीज पटाखों को रखता है, बेचता है या फिर किसी तरह से इसकी डीलिंग करता है तो उन्हें कस्टम एक्ट 1962 के तहत दंडित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह निर्देश सोमवार को जारी किया है।
ज्ञात हो कि चीनी पटाखों के इस्तेमाल से वायु प्रदुषण के साथ साथ ध्वनी प्रदुषण का अधिक खतरा रहता है। साथ ही चीनी पटाखों के विस्फोट होने के दौरान भी खतरा अधिक रहता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि चीनी पटाखों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स से बचने के लिए यह प्रतिबंध लगाया हुआ है।
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Principal Commissioner of Customs: Import of firecrackers is ‘Restricted’&if a person acquires possession of or is in any way concerned carrying, keeping, concealing, selling or purchasing or in any manner dealing with Chinese firecrackers will be punished under Customs Act 1962. <a href=”https://t.co/dTFCmUYVT3″>pic.twitter.com/dTFCmUYVT3</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1186597448774324224?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 22, 2019</a></blockquote>
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विभाग ने कहा है कि चीनी पटाखों की जानकारी होने पर कोई भी नागरिक 044-25246800 पर कॉल कर सकते हैं। कस्टम विभाग ने कहा है कि चीन में बने हुए पटाखे अवैध रूप से भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं जो की चिंता का विषय है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने साथ ही नए विकल्पों को तलाशने की बात कही थी।
सरकार ने विकल्प के तौर पर ग्रीन पटाखों को नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाया है। दावा किया जाता है कि यह चीनी पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं। गौरतलब है कि जिन पटाखों में हानिकारक केमिकल नहीं होते और जिन्हें फोड़ने से वायु प्रदूषण भी नहीं होता, ऐसे पटाखों को ग्रीन पटाखे कहा जाता है। इन पटाखों में हानिकारक चीजों को अन्य कम हानिकारक तत्वों से बदल दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है।
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चंडीगढ़ में वायु गुणवत्ता बेहद खराब
1 hour ago