दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सास..ससुर..पति को सुनाया आजीवन कारावास की सजा | In the case of dowry murder, the court sentenced to life imprisonment

दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सास..ससुर..पति को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सास..ससुर..पति को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 PM IST
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Published Date: July 16, 2019 9:16 am IST

कटनी। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई। हत्यारे पति, ससुर और सास पर आरोप साबित होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 5-5 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।

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अभियोजन के अनुसार स्लीमनबाद थाना के ग्राम पटना निवासी पार्वती बाई की शादी विनोद के साथ जब से हुई तभी से लगातार ससुरवाल वाले दहेज की मांग करते आ रहे थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे। जिससे वह अपनी सास सिया बाई ससुर नन्हे पटेल सहित मृतिका का पति विनोद से परेशान हो कर जहर पी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।

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इसी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दहेज लोभियों को यह संदेश भी देने की कोशिस की है कि दहेज न लें और न ही किसी को दहेज देें।

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