नई दिल्ली। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पैन को आधार संख्या के साथ लिंक करने के लिए पहले 30 सितंबर की तारीख तय की थी जिसे बाद में 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाएगी इसका अभी ऐलान नहीं हुआ है।
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राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में सांसद धैर्यशील, संभाजीराव, सुधीर गुप्ता, संजय सदाशिवराव और बिद्युत बरन महतो के सवाल के जवाब में बताया कि लिंक करवाने की प्रक्रिया पैन के दुरुपयोग और संभावित टैक्स जालसाजी को रोकने के लिए जरूरी है।
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मंत्री ने बताया कि सरकार ने 11 नवंबर तक 29 करोड़, 30 लाख 74 हजार 520 लोगों का पैनकार्ड आधार के साथ लिंक करवाने में सफलता हासिल कर ली है। दरसल सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो 01 जुलाई , 2017 से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र था, को आधार का उल्लेख करना बताया है।
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आप ऐसे कराए आधार कार्ड को पैन से लिंक
UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> मसलन अगर आपका आधार नंबर 123456789102 है और पैन नंबर MMMPA2222Q तो आपको SMS में यह लिखना होगा।
UIDPAN 123456789102 MMMPA2222Q
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