पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी भत्ता बढ़वाने की हकदार, हाई कोर्ट का फैसला | If the husband's salary increases, the wife is also entitled to an allowance, the High Court's decision

पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी भत्ता बढ़वाने की हकदार, हाई कोर्ट का फैसला

पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी भत्ता बढ़वाने की हकदार, हाई कोर्ट का फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : February 9, 2021/9:18 am IST

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के बाद की स्थिति में कहा कि अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

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पंचकूला निवासी वरुण जगोटा ने पंचकूला फैमिली कोर्ट आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल पंचकूला फैमिली कोर्ट पति का वेतन बढ़ने के बाद पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20 हजार रुपये से 28 हजार रुपये कर दिया था। इसे लेकर पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर हाई कोर्ट की बेंच ने साफ कर दिया कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार है। इसी के साथ जस्टिस एचएस मदान ने पति की याचिका को खारिज कर दिया।

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पति ने कोर्ट में दलील दी कि वेतन 95 हजार रुपये से बढ़कर 1 लाख 14 हजार रुपये मासिक हो गया है। सभी कटौतियों के बाद उसे 92 हजार 175 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं और ऐसे में 28 हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने पति की दलीलों का अस्वीकार करते हुए कहा कि यह याचिका आधारहीन है। इस मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है।

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