27 फरवरी को क्या IAF की मिसाइल ने उड़ाया था MI-17 विमान, कमांडिंग अफसर का तबादला ! | iaf missile destroyed its own mi-17

27 फरवरी को क्या IAF की मिसाइल ने उड़ाया था MI-17 विमान, कमांडिंग अफसर का तबादला !

27 फरवरी को क्या IAF की मिसाइल ने उड़ाया था MI-17 विमान, कमांडिंग अफसर का तबादला !

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : May 22, 2019/10:45 am IST

नई दिल्ली। 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त एमआई-17 हादसा था या फिर0 अटैक इसकी जांच जल्द पूरी हो जाएगी। वायुसेना इसकी जांच कर रहा। 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तानी फाइटर जेट एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर ने मिग बायसन के जरिए इन्हें खदेड़ निकाला था। इसी दौरान कश्मीर में एमआई-17 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में 6 जवानों के साथ एक नागरिक की मौत हो गई थी।

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ऐसी आशंका जताई गई थी कि गलती से हुए सैन्य हमले में एमआई-17 हेलिकॉप्टर निशाना बन गया था। इसकी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी तेज होने के बीच श्रीनगर वायुसेना अड्डे के एयर ऑफिसर कमांडिंग का तबादला कर दिया गया है। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि तबादले का कारण कुछ और भी हो सकता है।

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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सैन्य कानून के प्रावधानों के तहत सख्ता सजा मिलेगी। सूत्रों का यहां तक कहना है कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस रणनीतिक वायुसेना अड्डे के वरिष्ठतम अधिकारी को हटा दिया गया है। इस घटना की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

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भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक ’27 फरवरी को श्रीनगर हवाई अड्डे से एक इजरायल निर्मित स्पाइडर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के प्रक्षेपण के परिणाम पर कोई संदेह नहीं था। जांच में समय इसलिए लगा है क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया है’ भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक ‘पूरी घटना 12 सेकेंड के अंदर हुई, Mi हेलिकॉप्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह हमले के दायरे में है।

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सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के तहत कई लोगों की भूमिका की जांच हो रही है। जिनमें वे लोग भी हैं जिनके हाथों में वायु रक्षा तंत्र का नियंत्रण था। वायुसेना कोर्ट ऑफ इनक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी, जिसमें दोषी को गैर-इरादतन हत्या का आरोपी बनाया जाना शामिल हो सकता है।

 

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