जबलपुर। सूबे की सियासत को हिला देने वाले हनीट्रैप मामले को लेकर अब याचिका हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई जाएगी। दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें हनी ट्रैप मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच कमेटी से कराने की मांग उठाई गई थी लेकिन इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के तहत आता है लिहाजा इसे जबलपुर हाईकोर्ट में नहीं सुना जा सकता।
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इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया था याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से अब इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। याचिका में कहा गया है कि हनीट्रैप मामले के खुलासे के बाद मध्यप्रदेश में इसकी जांच पारदर्शिता से नहीं की जा रही है कई जांच अधिकारी बदल चुके हैं, अधिकारियों और नेताओं को बचाने के लिए इस मामले में पर्दा डाला जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच कमेटी से कराना चाहिए। जिसमें रिटायर्ड न्यायाधीश और अधिकारी शामिल हों।
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