भोपाल। मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला दण्डाधिकारीयों को कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 30 जून 2020 तक प्रदेश सरकार द्वारा कुछ छूट दी जा रहीं है।
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ये होंगे नए नियम —
-प्रदेश में अब 30 जून तक अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
-भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में 30 जून 2020 तक यात्री बस 50% क्षमता के साथ चालू होंगी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़ कर अन्य जिलों में सामान्य रूप से बसों का संचालन होगा।
-भोपाल नगर निगम क्षेत्र में दुकानें सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी।
-इंदौर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक क्राइसिस मैनेजमेंट से परामर्श लेकर दुकानें खोली जाएंगी।
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-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेश तक सभी जगह बंद रहेंगे।
-भोपाल, इंदौर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में सभी सरकारी, प्राइवेट और जिला कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे।
-भोपाल, इंदौर और उज्जैन छोड़ कर अन्य सभी जिलों में दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
-सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों की उपस्थिति 100% रहेगी।
-अतिआवश्यक चीजों को छोड़ कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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