हाईकोर्ट से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को बड़ी राहत, राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक | Highcourt Stay on order of Chhattisgarh Government

हाईकोर्ट से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को बड़ी राहत, राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक

हाईकोर्ट से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को बड़ी राहत, राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 PM IST
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Published Date: September 19, 2019 4:33 pm IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रामजी भारती को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने रामजी भारती को पद से हटाने का आदेश जारी किया था।

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गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी व पूर्व विधायक रामजी भारती को राज्य शासन ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर 1 जुलाई 2015 को पहली बार नियुक्ति किया था। इसके बाद तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तत्कालीक सरकार ने रामजी भारती को नुसूचित जाति आयोग का दोबारा अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सेवा पद मुक्त किए जाने का आदेश दिया था।

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सेवा समाप्त किए जाने का आदेश जारी किए जाने के बाद रामजी भारती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भारती ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष पद का कार्यकाल तीन साल का होता है, इसके पूर्व अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया जा सकता और ना ही किसी दुसरे को इस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है।

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