हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को ज़मीन देने के आदेश, 48 साल बाद मिलेगा न्याय | High court verdict! Order to give land to landless members of Gangrel Dam Sangharsh Samiti

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को ज़मीन देने के आदेश, 48 साल बाद मिलेगा न्याय

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को ज़मीन देने के आदेश, 48 साल बाद मिलेगा न्याय

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 PM IST
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Published Date: December 28, 2020 8:38 am IST

बिलासपुर। गंगरेल जलाशय के विस्थापितों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, हाईकोर्ट ने गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को ज़मीन देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया है। जस्टिस एम.एम.श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया है।

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बता दें कि 1972 में गंगरेल बांध के निर्माण के लिए ग्रामीणों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ था, इस दौरान करीब 50 गांव प्रभावित हुए थे, तत्तकालीन केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ये घोषणा की थी कि ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाएगा लेकिन उसके बाद से अब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल सका था। जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से करीब 900 से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।

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