बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ आरक्षक की बर्खास्तगी मामले में अहम फैसला सुनाया है। बर्खास्तगी के फैसले को खारिज कर आरक्षक की बहाली के आदेश दिए हैं। मां की बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर जाने वाले आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।
पढ़ें- कलेक्टर रानू साहू ने किया गोठानों का आकस्मिक निरीक्षण, नदारद अफसरों के वेतन काटने के आदेश.. देखिए
मामला भिलाई का है जहां सीआईएसएफ में आरक्षक के पद पर हरिओम शर्मा पदस्थ थे। मां के बीमार होने की सूचना मिलने पर हरिओम ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर मां के इलाज के लिए छुट्टी पर चले गए थे।
पढ़ें- डीजीपी के आदेश से मची खलबली, कई पुलिस अफसरों का कर दिया गया डिमोशन….
छुट्टी से लौटने के बाद बिना अनुमति छुट्टी लेने के आरोप में उन्हें विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। अपने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए हरिओम शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने हरिओम शर्मा की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।
पढ़ें- उपचुनाव के लिए आज होगा मंथन, नेताओं के लिए तय किया जाएगा टास्क
डीजीपी का फरमान, IPS अफसरों की होगी मॉनिटरिंग
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ojzSbQa6Ong” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>