हाईकोर्ट ने सिविल जज के 39 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, ये है वजह.. देखिए | High Court stops imposing 39 posts of Civil Judge on recruitment process

हाईकोर्ट ने सिविल जज के 39 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, ये है वजह.. देखिए

हाईकोर्ट ने सिविल जज के 39 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, ये है वजह.. देखिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 PM IST
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Published Date: July 17, 2019 4:34 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज प्रवेश स्तर के 39 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसके लिए 7 मई 2019 को प्रारंभिक परीक्षा ली थी। इसके नतीजे 2 जुलाई को घोषित किए गए थे। नतीजों की घोषणा के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाते हुए बताया कि पीएससी ने मॉडल आंसर में गलत उत्तरों को शामिल किया है और आपत्ति दर्ज करने के बाद भी गलत उत्तर लेते हुए परिणाम जारी किए गए हैं। गलत उत्तर के आधार पर परिणाम जारी करने के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल सिविल जज की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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बता दें 7 मई 2019 को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के दूसरे दिन 8 मई को मॉडल आंसर जारी किया गया, इसके लिए 24 मई तक ऑनलाइन दावा- आपत्ति मांगे गए।

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हाईकोर्ट ने प्रारंभिक रूप से पाया कि विधि विषय से संबंधित प्रश्न में हुई गलती बताने के बाद भी पीएससी ने उसे सुधारे बगैर नतीजा जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही अगली सुनवाई तक मुख्य परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी है। मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

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