ग्वालियर। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कलेक्टर भिंड, कलेक्टर मुरैना और कलेक्टर ग्वालियर से स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है। जिले के एसपी को भी 15 दिन में स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है।
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कोर्ट ने पूछा है कि कोविड-19 के संबधं में भारत सरकार और राज्य सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के जो रूल हैं उनका पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने कहा कि जब शादी समारोह और अंत्येष्टी में लोगों की संख्या निर्धारित की है, तब शहर में इतना बड़ा राजनैतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी। कार्यक्रम में सुरक्षित शारीरिक दूरी कहां दिख रही है? इस मामले पर कलेक्टर और एसपी को जवाब पेश करने को 15 दिन समय दिया है।
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बता दें कि ग्वालियर चंबर संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज इस अभियान का तीसरा और अंतिम दिन है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई है।
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