निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस | High court seeks reply from the state government regarding the collection of arbitrary fees of private schools, issued notice

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 PM IST
,
Published Date: July 13, 2020 1:43 pm IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले पर दायर सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मण्डल और मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

Read More News: सीएम ने जनसंपर्क सहित महत्वपूर्ण विभाग रखे अपने पास, देखिए सिंधिया समर्थक मंत्रियों 

हाईकोर्ट ने तीनों पक्षों से मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है और याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में स्कूलों में ऑनलाईन पढाई के नाम पर फीस वसूली को चुनौती दी गई है।

Read More News: श्रावण का दूसरा सोमवार, तड़के ढाई बजे खुले बाबा महाकाल के पट, आज नगर भ्रमण पर निकलेगी बाबा की 

याचिका में डब्लूएचओ और आईएमए की गाईडलाईन भी पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि मोबाईल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस गाईडलाईन के जरिए स्कूलों में ऑनलाईन पढाई बंद करवाने की मांग की गई है और कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन में जब स्कूल बंद हैं तो छात्र-छात्राओं से फीस भी ना ली जाए।

Read More News: प्रदेश की राजधानी सहित तीन शहरों में मिले 287 कोरोना मरीज, 24 घंटों में 14 की मौत

स्कूल फीस से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी।

Read More News: पायलट से सियासी सहानभूति, मध्यप्रदेश की राह पर राजस्थान की