गांधीनगर: कोरोना का संक्रमण देशभर में तेजी से फैल रहा है, हालात दिन ब दिन काबू से बाहर होते नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों के आंकड़ों का रोजाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। वहीं, देश के सभी राज्यों की सरकारें लोगों से सतर्कता बरतने के साथ-साथ मास्क लगाने ओर सेनेटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दे रही है। बावजूद इसके लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए गांधी नगर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि जो बिना मास्क के घूमते दिखे, उससे हजार रुपए जुर्माना वसूलें। साथ ही सरकार को हिदायत दी है कि इस संबंध अधिसूचना जारी किया जाए।
दरअसल गुजरात में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से जुड़ी संज्ञान याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग नीति को लेकर नाराजगी जताई है। खंडपीठ की ओर से कहा गया कि, राज्य सरकार मास्क नहीं पहनने वालों से 1000 रुपए जुर्माना लिए जाने की अधिसूचना जारी करे। ऐसे मुश्किल वक्त में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरती जानी चाहिए।
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