अप्रत्यक्ष नगरीय निकाय चुनाव को हाई कोर्ट से हरी झंडी, अब पार्षद ही चुनेंगे महापौर | High court Refuse petition against Indirect mayoral election

अप्रत्यक्ष नगरीय निकाय चुनाव को हाई कोर्ट से हरी झंडी, अब पार्षद ही चुनेंगे महापौर

अप्रत्यक्ष नगरीय निकाय चुनाव को हाई कोर्ट से हरी झंडी, अब पार्षद ही चुनेंगे महापौर

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: November 20, 2019 12:52 am IST

जबलपुर: अप्रत्यक्ष महापौर चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ लगाइ गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब अप्रत्यक्ष चुनाव महापौर चुनाव को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इसमें कोई भी शंका नहीं कि महापौर का चुनाव पार्षदों के द्वारा ही किया जाएगा।

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दरअसल जबलपुर के अनवर हुसैन ने महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से करने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता हुसैन ने अपनी याचिका में कहा था कि महापौर चुनाव के लिए किया गया संशोधन असंवैधानिक है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने नियमों में संशोधन को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए, सरकार को हरी झंडी दे दी है।

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सरकार ने किया दायरे में काम
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने दायरे में रहकर महापौर चुनाव के नियमों में संशोधन किया है। सरकार को ये अधिकार है कि वे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन कर सकती है।

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