बिलासपुर। भ्रूण के लिंग परीक्षण का मामले में हाईकोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। बता दें कि मामले में महासमुंद एडिशनल कलेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। डॉक्टर ने एडिशनल कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
ये भी पढ़ें- सीएम भूपेश बघेल का जगदलपुर, कांकेर और धमतरी दौरा रद्द
डॉक्टर ने अपनी याचिका में कहा की मामले में एडिशनल कलेक्टर को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। साथ ही याचिका में पीएनडीटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने के कोई प्रावधान नहीं होने की बात भी कही गई थी।
ये भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप, बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम
डॉक्टर के वकील की ओर से प्रस्तुत किए गए इस तर्क को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एडिशनल कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी निरस्त कर दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले में अपना फैसला सुनाया हैं ।
Follow us on your favorite platform: