बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाईकोर्ट ने एक शिक्षाकर्मी के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। शिक्षाकर्मी महेश कुंभकार को 10 साल पहले बिना नोटिस दिए सेवा मुक्त कर दिया गया था। शासन से महेश को उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया और बर्खास्त कर दिया गया था।
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1998 में शिक्षाकर्मी ग्रेड-2 में महेश की नियुक्ति हुई थी। इस मामले में महेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
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हाईकोर्ट ने महेश को पुन: बहाल करने के आदेश तो दिए हैं, इसके साथ ही उसे 10 वर्ष का संपूर्ण वेतन और एरियर्स भी तीन महीनों के अंदर प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है।
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अंधविश्वास पर गहरी आस्था
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