जिस मकान को बचाने भाजपा विधायक को बनना पड़ा था बल्लेबाज, अब उसे लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला | high court order to break house with in two days

जिस मकान को बचाने भाजपा विधायक को बनना पड़ा था बल्लेबाज, अब उसे लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

जिस मकान को बचाने भाजपा विधायक को बनना पड़ा था बल्लेबाज, अब उसे लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 PM IST
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Published Date: July 2, 2019 12:20 pm IST

इंदौर: गंजी कंपाउंड स्थित विवादित मकान को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मकान को दो दिन के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि पहले यहां रहने वाले किरायेदारों के लिए नगर निगम रहने की जगह सुनिश्वित करे। इसके बाद ही यह मकान तोड़ा जाएगा। बता दें बीते दिनों निगमकर्मी इस मकान को तोड़ने पहुंचे थे, इस दौरान भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगमकर्मियों की बल्ले से पीटाई कर दी थी।

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मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि निगम पहले किराएदारों को घर मुहैया करवाए, उसके बाद ही इसे तोड़ा जाएगा। निगम द्वारा जो मकान उपलब्ध करवाया जाएगा उसका किराया किराएदार ही भुगतान करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि किराएदारों को सरकार की पीएम आवास योजनाओं के तहत भी आवास दिलवाना सुनिश्चित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मकान तोड़ने के बाद तुरंत मलबा हटाया जाए, ताकि बारिश का पानी जमा न हो।

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गौरतलब है कि निगम की टीम 16 जून को यह मकान तोड़न पहुंची थी। इसके बाद रहवासियों ने जमकर हंगामा किया था। इसी बीच विधायक आकाश विजयवर्गीय यहां आ पहुंचे और निगमकर्मियों की बल्ले से पिटाई कर दी। मामले को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में जमकर बवाल हुआ।

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