जीएसटी काउंसिल को हाईकोर्ट का नोटिस, आइसक्रीम पर तंबाकू और पान मसाला के बराबर 18 फीसदी GST लगाने का मामला | High Court notice to GST Council

जीएसटी काउंसिल को हाईकोर्ट का नोटिस, आइसक्रीम पर तंबाकू और पान मसाला के बराबर 18 फीसदी GST लगाने का मामला

जीएसटी काउंसिल को हाईकोर्ट का नोटिस, आइसक्रीम पर तंबाकू और पान मसाला के बराबर 18 फीसदी GST लगाने का मामला

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 PM IST
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Published Date: July 17, 2019 4:13 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को नोटिस जारी किया है। आइसक्रीम पर तम्बाकू और पान मसाला के बराबर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के विरोध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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स्काल स्केल आइसक्रीम निर्माता संघ ने अधिवक्ता एवी श्रीधर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। याचिका में आइसक्रीम पर पान मसाला और तम्बाकू के बराबर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के जीएसटी काउंसिल के फैसले को अनुचित बताया है।

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याचिका में कहा गया है कि जीएसटी कौंसिल के फैसले से छोटे स्तर पर आइसक्रीम का कारोबार करने वालों को नुकसान हो रहा है। इससे आम जनता को भी महंगी दरों में आइसक्रीम खरीदना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने इस याचिका के आधार पर जीएसटी काउंसिल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

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