बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कारोबारियों समेत आमजन को बड़ी राहत दी है। बैंकों द्वारा सिक्के नही लेने पर लगी रिट में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने RBI को सभी बैंकों को दिनभर में 100 सिक्के लेने के आदेश को हटाने के निर्देश दिए हैं।
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हाईकोर्ट के इस आदेश पर RBI के सिक्के जमा करने के लिमिट को हटाते हुए अनलिमिटेड सिक्के जमा करने के निर्देश बैंकों को दिए है।
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RBI ने हलफनामा पेशकर सिक्के जमा करने की लिमिट हटाने की जानकारी हाईकोर्ट को दी है। रायपुर के FMCG कारोबारी श्रेणिक पारख की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
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