शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दुकानदारों को करना होगा एक विकल्प का चुनाव | High court hearing on petition of liquor contractors An option will have to be chosen

शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दुकानदारों को करना होगा एक विकल्प का चुनाव

शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दुकानदारों को करना होगा एक विकल्प का चुनाव

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 PM IST
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Published Date: June 4, 2020 7:00 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंजूर है वो 3 दिन के अंदर शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें।

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जिन शराब ठेकेदारों को सरकार की नई नीति पर ऐतराज है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी । हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ठेकेदारों को कोई एक विकल्प चुनना होगा।

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हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जिन ठेकेदारों को नई शर्त मंजूर नहीं है उनके लिए सरकार नया टेंडर जारी कर सकेगी । जिन्हें सरकार की शर्ते मंजूर नहीं ऐसे दुकानदारों को अपनी दुकानों को सरेंडर करना होगा। मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होगी।