जबलपुर। मध्यप्रदेश में 10% EWS आरक्षण पर HC ने नया आदेश जारी किया है, 10% EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश देते हुए HC ने राज्य सरकार को कहा है कि EWS आरक्षण की नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
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हाईकोर्ट ने कहा है कि EWS नियुक्तियों पर प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त होगी, HC का फैसला आने तक 10% EWS आरक्षण देकर सरकार प्रोविज़नल नियुक्तियां कर सकती है।
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