मेडीकल छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 1 जनवरी को शामिल होंगे परीक्षा में, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पक्षकारों से जवाब तलब | High court gave big relief to medical students Response from parties against fee hike

मेडीकल छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 1 जनवरी को शामिल होंगे परीक्षा में, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पक्षकारों से जवाब तलब

मेडीकल छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 1 जनवरी को शामिल होंगे परीक्षा में, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पक्षकारों से जवाब तलब

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 PM IST
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Published Date: December 30, 2019 7:31 am IST

जबलपुर। एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल के 52 छात्रों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने छात्रों से बढ़ी हुई फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। छात्रों को परीक्षा में बैठने देने के आदेश जारी किए गए हैं। कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस न देने पर परीक्षा से वंचित करने का फरमान सुनाया था।

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छात्रों ने अपनी याचिका में मिड सेशन में नियम विरुद्ध फीस बढ़ाने की बात कही है, याचिका के तथ्यों के मुताबिक 11 लाख 55 हज़ार चुकाने के बाद भी अचानक ढाई लाख रु फीस बढ़ा दी गई है।

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1 जनवरी से होनी है एमडी- एमएस की परीक्षाएं शेड्यूल हैं,इस लिहाज से हाईकोर्ट का निर्देश छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एनएल मेडिकल कॉलेज सहित 5 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षकारों से 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है।