लॉकडाउन में शराब दुकान खोलने का मामला, हाईकोर्ट ने रद्द की गठित कमेटी | High court dismisses plea to open liquor shop in lockdown

लॉकडाउन में शराब दुकान खोलने का मामला, हाईकोर्ट ने रद्द की गठित कमेटी

लॉकडाउन में शराब दुकान खोलने का मामला, हाईकोर्ट ने रद्द की गठित कमेटी

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 PM IST
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Published Date: April 13, 2020 9:00 am IST

बिलासपुर। राज्य में लॉक डाउन की अवधि में शराब दुकानों को खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा गठित कमेटी को निरस्त कर दिया है। यह कमेटी राज्य में शराब दुकानें खोलनी है या नहीं इसके लिए बनी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई थी।

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हाईकोर्ट ने इस मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा व गौतम भादुड़ी कि डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा क्योंकि राज्य सरकार ने लॉक डाउन में शराब दुकान ना खोलने का निर्णय लिया है, ऐसे में कमेटी अपने आप अयोग्य हो चुकी है। मामले पर फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।

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