जबलपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्देश जारी किए है। चीफ जस्टिस ने जबलपुर मुख्यपीठ, ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ के अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं।
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चीफ जस्टिस के निर्देशों के मुताबिक हाईकोर्ट में कार्यरत कर्मचारी किसी भी शादी समारोह में बिना अनुमति शामिल नहीं होंगे, कर्मचारी- अधिकारी अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यदि जाते हैं तो उन्हें प्रशासनिक स्तर पर इसकी सूचना देनी होगी।
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निर्देशों के मुताबिक कर्मचारियों- अधिकारियों के परिवार में यदि कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना दी जाए। नए निर्देशों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी बिना फेस मास्क के काम नहीं करेगा। कोई भी अधिकारी- कर्मचारी बिना अनुमति निगम सीमा के बाहर नहीं जाएगा । रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में बिना निर्देश फाइलें नहीं पहुंचाई जाएंगी।