भिंड। एक महिला और 4 नाबालिग बच्चों की हत्या के एक मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया गया है। इस मामले में ही भिंड कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को फांसी की सजा का ऐलान किया था। इसके बाद से आरोपी को गिरफ्तारी के बाद से जमानत तक नहीं मिली थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कोई ऐसा सबूत नही है कि हत्याएं आरोपी ने ही की है। यह घटना वीरेंद्र नगर में 14 मई 2016 को हुई थी। आरोपी का नाम अंकुर दीक्षित है तो महिला के घर ट्यूशन पढ़ाने जाता था।
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