बिलासपुर। प्रदेश में 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह भी पढ़ें —नगरीय निकाय निर्वाचन : नाम निर्देशन पत्र जमा करने प्रत्याशी सहित केवल 3 लोग ही जा सकेगें अंदर
बता दें कि 2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किया था। लेकिन शासन द्वारा आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।
यह भी पढ़ें — सीएम की अध्यक्षता में 3 विकास प्राधिकरणों की बैठक कल, पहली बार मध्य…
2259 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ता आशीष सिंह व अन्य ने अधिवक्ता नौशीना अली के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ST3b7GdfSdg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
Ration Card New Rules 2025 : राशन कार्ड को लेकर…
22 hours ago