आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला | Hearing on the petition filed against the cancellation of recruitment of constables, the High Court reserved the decision

आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 PM IST
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Published Date: November 29, 2019 5:04 pm IST

बिलासपुर। प्रदेश में 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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बता दें कि 2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने 2 महीने के भीतर डीजीपी को मामले का निराकरण करने हेतु आदेश जारी किया था। लेकिन शासन द्वारा आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।

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2259 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ता आशीष सिंह व अन्य ने अधिवक्ता नौशीना अली के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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