झीरम घाटी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, गवाहों ने कहा- महेंद्र कर्मा को नहीं दी गई थी पर्याप्त सुरक्षा | Hearing on jhiram ghati case in supreme court

झीरम घाटी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, गवाहों ने कहा- महेंद्र कर्मा को नहीं दी गई थी पर्याप्त सुरक्षा

झीरम घाटी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, गवाहों ने कहा- महेंद्र कर्मा को नहीं दी गई थी पर्याप्त सुरक्षा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 PM IST
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Published Date: September 13, 2019 11:20 am IST

बिलासपुर: झीरम घाटी हमले के मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में आज हमले के तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान गवाहों ने कोर्ट को बताया कि महेंद्र कर्मा को पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान की गई थी, जिसके चलते नक्सलियों ने उनको निशाना बनाया। मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

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झीरम मामले को लेकर विशेष न्यायिक जांच आयोग ने कहा कि 1 अक्टूबर तक राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति अधिसूचना में प्रकाशित जांच बिंदुओ पर शपथ पत्र पेश कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी शपथ पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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बता दें कि 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर 35 नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था।

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