जबलपुर: माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले मे कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट शनिवार को अपना फैसला सुना सकती है। बता दें फिलहाल पूर्व कुलपति कुठियाला फरार चल रहे हैं।
कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने प्रो. कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट में धारा 82 के तहत आवेदन दिया था। लेकिन कुठियाला की ओर से वकील ने आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि प्रो. कुठियाला फरार नहीं हैं, वे 18 जुलाई के बाद स्वयं कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे।
गौरतलब है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बीके कुठियाला पर अवैध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। मामले में ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कुलपति बीके कुठियाला ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
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