समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ शासन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित | Hearing in CG High Court on review petition Case of 1000 crore scam Social Welfare Department

समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ शासन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ शासन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 PM IST
,
Published Date: February 7, 2020 10:55 am IST

बिलासपुर: समाज कल्याण विभाग में एनजीओ के नाम पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सरकार की ओर से लगाई गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई। बता दें कि मामले में प्रदेश के 7 आईएएस सहित 12 अफसरों और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पर 1000 करोड़ रुपए के घोटोले का आरोप है।

Read More: Fake news : चीन सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित 20,000 मरीजों को मारने की कोर्ट से मंजूरी मांगी ? खबर वायरल

वहीं, दूसरी ओर गुरुवार को हाईकोर्ट ने दो अफसरों की याचिका को खारिज कर दिया था। बताया गया कि समाज कल्याण विभाग में घोटाले को लेकर कुंदन सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए 30 जनवरी को न्यायालय ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। साथ ही मामले में 7 दिनों के भीतर एफ आई आर दर्ज करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया था।

Read More: पुलिस ने होटल में दबिश देकर किया देह व्यापार का भांडाफोड़, संदिग्ध हालत में मिले 6 युवक-युवती

इस घोटाले में 7 आईएएस अफसरों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से दो अधिकारियों ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी। दोनों अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका आज न्यायालय ने खारिज की उनके नाम बीएल अग्रवाल व सतीश पांडेय है। आज मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा व पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने अपना आदेश जारी किया है।

Read More: शिर्डी से लापता हुआ भाजपा सम​र्थित नव निर्वाचित जनपद सदस्य, चुनाव जीतने के बाद दोस्तों के साथ गया था घूमने

 
Flowers