बिलासपुर। निलंबित IPS मुकेश गुप्ता की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में इसकी पैरवी दिवंगत मिक्की मेहता के भाई माणिक मेहता ने की। उन्होंने ही भिलाई साडा के जमीन की बिक्री में गड़बड़ी की शिकायत की थी।
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शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोपों में केस दर्ज किया था। मुकेश गुप्ता पर आरोप लगा है कि दुर्ग जिले के SP के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर साडा की मोतीलाल आवासीय योजना में भूखंड का आबंटन अपने नाम कराया था। ये आबंटन साडा भंग होने के बाद कराया गया।
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