निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के नियमित संचालन के लिए निर्देश जारी, स्वास्थ्य सचिव ने संचालकों को लिखा पत्र | Health Secretary Niharika Barik Wrote latter to All Private Nursing Home and Hospital Operators

निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के नियमित संचालन के लिए निर्देश जारी, स्वास्थ्य सचिव ने संचालकों को लिखा पत्र

निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के नियमित संचालन के लिए निर्देश जारी, स्वास्थ्य सचिव ने संचालकों को लिखा पत्र

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : April 12, 2020/4:01 pm IST

रायपुर: लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों और निर्सिंग होम्स के नियमित संचालन के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने निजी अस्पताल संचालकों को पत्र लिखकर जरूरी चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने कहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा अस्पतालों का संचालन बंद कर दिया गया है जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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स्वास्थ्य विभाग ने पत्र में अस्पतालों और नर्सिंग होम्स का नियमित संचालन सुनिश्चित करने कहा है। कोविड-19 के मद्देनजर अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। चिकित्सा संस्थानों को मरीजों को देखने के लिए यथासंभव टेलीफोन या मोबाइल फोन के जरिए अलग-अलग समय देने कहा गया है, जिससे अस्पताल पहुंचने पर उनकी तत्काल जांच और परामर्श हो सके। इससे मरीजों की अनावश्यक भीड़ से भी बचा जा सकता है। लोगों को इस संबंध में सूचित करने के लिए अस्पताल परिसर में टेलीफोन नंबर सहित सूचना प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

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स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में सभी मरीजों के लिए सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाने कहा है। इलाज के दौरान डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टॉफ द्वारा सुरक्षा मापदंडों और सावधानियों का पालन भी अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों के लिए पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार, प्रतीक्षा कक्ष और ओपीडी कक्ष की व्यवस्था करने कहा गया है। बायो-मेडिकल वेस्ट का निपटान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

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स्वास्थ्य विभाग ने किसी मरीज में कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित लक्षण पाए जाने पर चिन्हांकित जांच केन्द्रों में कोरोना रिफरल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसे एम्बुलेंस से भेजने कहा है। इस तरह के रिफरल मामलों की सूचना टोल-फ्री नंबर 104 या संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए नंबर पर अनिवार्यतः देने कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने सहयोग का आग्रह किया है।

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