जबलपुर। मध्यप्रदेश में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर्स भर्ती में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी मेरिट लिस्ट को किया रद्द कर दिया है।एमपी PSC को नई मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।
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बता दे कि 2018 में 2500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें तय सीमा 6 फीसदी से ज्यादा विकलांगों को आरक्षण दे दिया गया था। वहीं भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को राज्य सरकार ने माना है, लिहाजा अब दोबारा से सही आरक्षण का लाभ देकर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
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दरअसल मामले में यचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया था कि, विकलांगों को दिए जाने वाले 6 प्रतिशत आरक्षण के बजाए अलग-अलग विषयों पर 12 से लेकर 18 प्रतिशत तक आरक्षण दे दिया गया जोकि गलत है। लगातार चली सुनवाई में अदालत ने MP-PSC सहित प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था, लेकिन जवाब न आने पाने पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। लिहाजा आखिरकार अब कोर्ट ने मेरिट लिस्ट रो रद्द कर दिया है।
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