हेयर सैलून-शराब दुकान खोलने की इजाजत नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट की स्थिति | Hair salon-liquor shop not allowed to open Central government clarifies the situation

हेयर सैलून-शराब दुकान खोलने की इजाजत नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट की स्थिति

हेयर सैलून-शराब दुकान खोलने की इजाजत नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट की स्थिति

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : April 25, 2020/8:47 am IST

नई दिल्ली । कोरोना लॉकडाउन के बीच देश में दुकान खोलने के मुद्दे पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोल जाने की सूचना मिली है, जिन्हें अनुमति नहीं दी गई है। यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी।

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वहीं, शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।

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इस संबंध में संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया है। संयुक्त सचिव ने बताया है कि हेयर सैलून और नाई की दुकानें जो सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसी सेवाओं को खोलने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है। साथ ही संयुक्त सचिव ने साफ किया है कि शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं दिया गया है।

<blockquote
class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hair salons
&amp; barber shops render services. Our order is applicable on shops
which deal in sale of items. There is no order to open barber shops
&amp; hair salons. There is no order to open liquor shops too: Joint
Secretary (Home Affairs) Punya Salila Srivastava <a
href="https://twitter.com/hashtag/CoronavirusLockdown?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CoronavirusLockdown</a>
<a
href="https://t.co/miqhRlFUPj">pic.twitter.com/miqhRlFUPj</a></p>&mdash;
ANI (@ANI) <a
href="https://twitter.com/ANI/status/1253962299590639616?ref_src=twsrc%5Etfw">April
25, 2020</a></blockquote>
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