चंडीगढ़। गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज कृष्णकांत शर्मा की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी को फांसी सजा सुनाई है। सुरक्षागार्ड महिपाल ने 13 अक्टूबर 2018 को जज के बेटे और पत्नी को गोली मारी थी, जज की पत्नी ऋतु की मौत घटना के दिन ही हो गई थी, जबकि उनके बेटे ने 10 दिन तक चले इलाज के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
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बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर-49 के बाजार में 13 अक्टूबर को दर्दनाक हादसा हुआ, जब जज के गनमैन महिपाल ने उनकी पत्नी और बेटे पर तब हमला किया, जब वो मार्केट में खरीदारी के लिए जा रहे थे, महिपाल पिछले डेढ़ सालों से जज का पीएसओ था। जज की पत्नी ने बाजार जाते समय कार में उसे डांटा था, जैसी ही जज की पत्नी और बेटे बाजार में कार से उतरे, गनर ने गोली चला दी।
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इतना ही नहीं, उसने गन को लहराते हुए भीड़ को डराया, आरोपी ने बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया, चश्मदीदों के मुताबिक, उसने जज की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया, पिछले कुछ दिनों से घर जाने के लिए वह छुट्टी मांग रहा था जो उसे नहीं दी जा रही थी, इससे शायद वह अवसाद में चला गया था, चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी गनमैन ने गोली मारने के बाद चीख रहा था कि ये शैतान है और यह शैतान की मां है।
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आरोपी ने गोली मारने के बाद जज को फोन कर घटना की जानकारी दी थी, महिलापाल ने कहा था, ‘मैंने आपकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है’ इसके अलावा आरोपी ने अपनी मां और 2-3 अन्य लोगों को फोन करके भी यही बात दोहराई, इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जिसे पुलिस ने फरीदाबाद से हिरासत में ले लिया था।
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