लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी, रोस्टर बनाकर कर्मचारियों की लगाई जाएगी ड्यूटी | Guidelines issued regarding the operation of government offices during lockdown, staff will be made duty by making roster

लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी, रोस्टर बनाकर कर्मचारियों की लगाई जाएगी ड्यूटी

लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी, रोस्टर बनाकर कर्मचारियों की लगाई जाएगी ड्यूटी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 PM IST
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Published Date: July 19, 2020 1:28 pm IST

रायपुर। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई की जा सकती है।

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शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों के संचालन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगायी जाए। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पूर्वानुसार कार्य करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।

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इसी प्रकार इन क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग और सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनेटाईजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार की जाए। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त विभागों के सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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