रायपुर। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्डों के नवीनीकरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें नवीनीकरण का कार्य 8 जुलाई से 30 अगस्त तक किए जाने की जानकारी दी गई है।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण 8 जुलाई से 30 अगस्त तक किया जाएगा। राशन कार्डों के नवीनीकरण के संबंध में राज्य शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर द्वारा विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
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शासन ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से समन्वय कर समय-सीमा में नवीनीकरण कार्य को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए।
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