नई दिल्ली: खालिस्तान समर्थक 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद सरकार ने प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से जुड़ी 40 वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने बताया है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान चला रखा था। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संगठन की 40 वेबसाइटों को आईटी एक्ट 2000 के तहत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि 1 जुलाई को गृह मंत्रालय ने 9 खालिस्तान समर्थकों- वाधवा सिंह बब्बर (बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख लीडर), लखबीर सिंह, रणजीत सिंह, परमजीत सिंह, भूपिंदर सिंह भिंडा और अन्य व्यक्तियों (नाम सूची में) को UAPA अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था।
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Sikhs For Justice, an unlawful org under Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, launched a campaign for registering supporters for its cause. On recommendation of MHA, Electronics&Info Tech Ministry has issued orders under IT Act, 2000, for blocking 40 websites of SFJ: MHA pic.twitter.com/O2RcWRxTf6
— ANI (@ANI) July 5, 2020