रायपुर: राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार ‘‘छः अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा तथा एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जातियों में से होंगे।’’ यह मूल अधिनियम की धारा 3 का संशोधन है।
‘‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।’’ यह मूल अधिनियम की धारा 4 का संशोधन है।
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