नई दिल्ली: कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र और राज्य की सरकार हर संभव मदद कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए पूरे देश में लॉक डाउन करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने पूरे भारत में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया है। पूरे देश में लॉक डाउन होने के बाद घबराहट में लोग किराना सामना खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। हालात को देखते हुए दुकानदार मोके का फायदा उठाकर मनमानी करने लगे हैं। कई जगहों से ये खबरें आ रही है कि दुकानदार कालाबाजारी करने में लगे हुए है। अगर आप भी कालाबाजारी का सामना कर रहे हैं तो आप घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या हैं आपके अधिकार
सुरक्षा का अधिकार यानी सही वस्तुओं और सेवाओं को पाने का अधिकार है। अगर कोई वस्तु या सेवा कंज्यूमर के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो उसके खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है।
सूचना के अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दुकानदार या सप्लायर या फिर कंपनी आपको किसी वस्तु या सामान की सही जानकारी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं।
चुनने का अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं को चुनने का अधिकार है. वो अपनी पसंद की सेवा या वस्तु का चुनाव कर सकता है। किसी भी कंज्यूमर को कोई विशेष वस्तु या सेवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
कालाबाजारी करने वालों पर पैनी नजर
केंद्र सरकार ने इन हालात में कालाबाजारी करने वालों को सख्त हिदायत दी है। केंद्रीय मंत्री पासवान ने बीते दिनो ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे लोगों पर नजर है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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