रायपुर । छत्तीसगढ़ की सरकार ने शहरी गरीबों को दिया भूमिधारण का अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 में संशोधन किया गया है। संसोधन के मुताबिक अब पट्टाधारक के अधिकारों को भू स्वामी अधिकारों में परिवर्तित किया जा सकेगा ।
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अब शहरी क्षेत्रों में 19 नवंबर 2018 के पूर्व निवासरत भूमिहीन परिवारों को शासकीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा।
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राज्य सरकार ने पट्टा खरीदी बिक्री को मान्य कर काबिज परिवार को पट्टा देने का निर्णय किया गया है। बता दें कि 139730 पात्र हितग्राही परिवारों को पट्टे का लाभ मिलेगा।
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