जबलपुर। प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल में 2 माह अवैतनिक अनिवार्य छुट्टी के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी से जवाब मांगा है।
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बता दें कि होमगार्ड डीजी ने 22 जनवरी 2020 को साल में 2 माह अवैतनिक अनिवार्य छुट्टी का आदेश जारी किया था। वहीं इससे नाराज याचिकर्ता ने पुलिस आरक्षकों के समान वेतनमान देने के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में SC के फैसले भी हवाला दिया गया था।
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वहीं आज इस मामले की सुनवाई करते हुए HC ने डीजी के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी से जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 6 हफ़्तों बाद होगी।
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