20 अप्रैल से राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन की अनुमति, शराब, पान ​ब्रिकी पर ये है निर्देश | From April 20, permission to transport goods within and outside the state, these are instructions on liquor, pan sales

20 अप्रैल से राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन की अनुमति, शराब, पान ​ब्रिकी पर ये है निर्देश

20 अप्रैल से राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन की अनुमति, शराब, पान ​ब्रिकी पर ये है निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 PM IST
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Published Date: April 18, 2020 10:45 am IST

रायपुर। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ सरकार ने ढील देने का ऐलान किया है। जिसके चलते कई जरूरी सेवाओं में 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। तो वहीं कुछ सेवाओं को 3 मई तक पांबदी लगाई गई है। सरकार ने आम लोगों से जुड़ी किन-किन सेवाओं में छूट दी है जानिए….

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– 20 अप्रैल से राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति
– हर तरह के माल परिवहन की अनुमति दी गई है।
– रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी।
– ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे।
– ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है।
– माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने की अनुमति रहेगी।
– ट्रक रिपेयर गैरेज तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे।
– इन तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे।
– नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं शुरू होगी।
– मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे।
– राज्य सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा।
– पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं प्रशासन का हॉटस्पाट पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
– हॉटस्पाट या ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो, केंद्र के निर्देशों के मुताबिक पालन होंगे। इसके मुताबिक ही कंटेन्मेंट जोन सीमांकित किए जाएंगे।
– इनके भीतर गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर लोगों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।