50 पैसे से लेकर 10 रुपए तक सिक्के अगर लेने से करे कोई मना, तो यहां करें शिकायत | Where to complaint if vendor declined to take 50 paise or 10 rupees coin From 50 paise to 10 rupees, if you do not make any money from the lane, then here is the complaint.

50 पैसे से लेकर 10 रुपए तक सिक्के अगर लेने से करे कोई मना, तो यहां करें शिकायत

50 पैसे से लेकर 10 रुपए तक सिक्के अगर लेने से करे कोई मना, तो यहां करें शिकायत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : June 30, 2019/7:57 am IST

मुंबई। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 50 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सभी सिक्के मान्य हैं। RBI ने ने सभी बैंको समेत कई वित्तीय कंपनियों 10 रूपए के सिक्के नहीं लेने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए नई सुविधा मुहैया कराई है।

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बता दे सभी ग्राहकों के लिए RBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने के लिए CMS की शुरूआत की गई है, इसके माध्यम से सिक्के न लेने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। CMS के माध्यम से ग्राहक शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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CMS को कम्प्यूटर, लैबटॉप और मोबाइल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही RBI ने सख्त निर्देश देते हुए एक बार फिर से कहा है कि 50 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सभी सिक्के मान्य हैं और चलन में हैं, और कोई भी इन सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है।