पूर्व कुलपति की जमानत अर्जी खारिज, अवैध नियुक्तियों सहित आर्थिक अनियमितताओं का है आरोप | Former Vice Chancellor Bail application dismissed Illegal appointments including allegations of financial irregularities

पूर्व कुलपति की जमानत अर्जी खारिज, अवैध नियुक्तियों सहित आर्थिक अनियमितताओं का है आरोप

पूर्व कुलपति की जमानत अर्जी खारिज, अवैध नियुक्तियों सहित आर्थिक अनियमितताओं का है आरोप

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 PM IST
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Published Date: July 22, 2019 12:42 pm IST

जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 19 जुलाई को मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था । बता दें फिलहाल पूर्व कुलपति कुठियाला फरार चल रहे हैं।

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माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला को
हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। गंभीर आरोपों के मद्देनजर जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व कुलपति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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बता दें कि कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने प्रोफेसर कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट में धारा 82 के तहत आवेदन दिया था। लेकिन कुठियाला की ओर से वकील ने आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि प्रोफेसर कुठियाला फरार नहीं हैं, वे 18 जुलाई के बाद स्वयं कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। हालांकि कुठियाला ने इस दौरान हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका पेश कर दी थी।

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बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बीके कुठियाला पर अवैध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। मामले में ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कुलपति बीके कुठियाला ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

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