भोपाल: बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने के मामले को लेकर मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को लेकर रविवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि जिस नियम के तहत पर प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म की गई, उस नियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार ही नहीं है कि वे किसी विधायक की सदस्यता समाप्त कर सकें। इसका अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है।
शिवराज ने आगे कहा कि प्रह्ललाद लोधी को इतना तो अवसर मिलना चाहिए था कि हाई कोर्ट में अपील कर सकें। यह फैसला राजनीतिक विद्वेष से एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से लिया गया है।
उन्होंने विधायक प्रह्लाद लोधी को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय का आदेश दिखाकर कहा कि संविधान की धारा 191 के तहत प्रह्लाद लोधी निरहित हो गए हैं। लेकिन विधानसभा से सदस्यता रद्द करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है। इसका अधिकार राज्यपाल को है। कांग्रेस की प्रह्लाद लोधी मामले में कार्रवाई करने की जल्दी क्या थी? विधायक को जो अधिकार है उसका प्रयोग तो उन्हें करने का वक्त देते। यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है। हम मामले को न्यायालय में लेकर जाएंगे, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
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