पूर्व कृषि मंत्री के ओएसडी और कृषि अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, रतनजोत घोटाले के मामले में हुए थे गिरफ्तार | Former agriculture minister's OSD and agriculture officer's bail plea rejected, arrested in the Ratanjot scam case

पूर्व कृषि मंत्री के ओएसडी और कृषि अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, रतनजोत घोटाले के मामले में हुए थे गिरफ्तार

पूर्व कृषि मंत्री के ओएसडी और कृषि अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, रतनजोत घोटाले के मामले में हुए थे गिरफ्तार

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 PM IST
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Published Date: March 13, 2020 5:02 pm IST

अंबिकापुर। 1 करोड़ 12 लाख के रतनजोत घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व कृषि मंत्री के ओएसडी आरके कश्यप और कृषि अधिकारी आरपी सिंह की जमानत याचिका सरगुजा के अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर प्रकरण मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है, ऐसे में अब आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट से हो सकेगी।

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दरअसल रतनजोत घोटाले का यह मामला वर्ष 2009 का है, जब तत्कालीन कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ओएसडी आरके कश्यप और आरपी सिंह कृषि अधिकारी होते हुए सरगुजा के लुंड्रा ब्लाक के बटवाही गांव में रतनजोत लगाने के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया था। यहां पर अधिकारियों ने जितने रकबे में रतनजोत लगाने की बात कही थी उतना जमीन का रकबा गांव में मौजूद ही नहीं था।

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इस मामले में अधिवक्ता अमरनाथ पांडे ने न्यायालय में परिवाद दायर कर आरके कश्यप आरपी सिंह और आरआर सिंह के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कराया था, करीब 10 साल बाद सरगुजा पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री के ओएसडी रहे आरके कश्यप एवं कृषि अधिकारी आरपी सिंह को रायपुर से गिरफ्तार किया था।

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आरोपियों की तरफ से जमानत दिलाने मामला एवं सत्र न्यायाधीश में लगाया गया था जिस पर अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराई थी जिसे गंभीर मामला मानते हुए न्यायालय ने दोनों ही आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

 

 
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